मुर्गा विवाद में हुई हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास, पांच को एक-एक साल की सजा




न्यूज विजन । बक्सर
लगभग पांच वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 प्रभाकर दत्त मिश्रा ने गवाहों के सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाया। जिसमे आरोपित को आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि 2 मार्च 18 को बगेनगोला थाना क्षेत्र के एकरासी गांव में सुचक सनजीत चौधरी पिता राजेंद्र चौधरी मुसहर टोली में मुर्गा मीट की दुकान किया था। जिससे आरोपितों ने उधार में मुर्गा मांग रहे थे दुकानदार ने कहा कि पहले वाला बकाया दो तो आरोपितों ने सूचक के भाई रंजीत चौधरी के साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट किया। सूचक भाई के साथ पुछताछ करने के लिए गया। रास्ते में घेरकर रंजीत चौधरी को संजू मुसहर ने चाकू से गर्दन मारकर जख्मी कर दी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसी मामले में सुचक ने 6 आरोपितों के खिलाफ बगेन गोला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। संजू मुसहर ,मंजू मुसहर ,विजय यादव ,पिन्टु गिरी उर्फ पिन्टु यादव , रविंद्र मुसहर, राजेंद्र मुसहर सभी एकरासी गांव के है। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार दोषी पाया। संजु मुसहर को आजीवन करावास के साथ 20,000 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। 5 अभियुक्तों को एक साल की सजा के साथ एक हजार रुपया जुर्माना लगाया।

