मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना अंतर्गत बेरोजगारों को मिलेगा 5 लाख का अनुदान, कलेक्ट्रेट से जागरूकता रथ हुआ रवाना
प्रभारी डीएम प्रमोद कुमार ने रथ को कलेक्ट्रटेट परिसर से झंडी दिखा किया रवाना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
मंगलवार को प्रभारी जिला पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना अंतर्गत आमजनों को जागरूक करने हेतु जागरूकता रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।








जागरूकता रथ अनुमंडल अंतर्गत इटाढी प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा होते हुए, चौसा प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा एवं राजपुर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए सदर अस्पताल होते हुए वापस आएगा। इसी प्रकार डुमराँव अनुमंडल अंतर्गत डुमराँव प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, नावानगर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, केसठ एवं चौगाई प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, ब्रह्मपुर चौरास्ता से नया भोजपुर से चक्की एवं सिमरी प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए वापस आएगा।



इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखण्डों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कराना है। लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 05.00 (पाँच लाख) रूपये अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक के पास चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखण्ड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए एवं सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे। वही आवेदकों के लिए योजना का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं चालक अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है।
मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी, स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपति आमंत्रित की जाएगी एवं उपर्युक्त समिति के द्वारा आपति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।
इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखण्डों को छोड़कर शेष प्रखण्डों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखण्ड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा जो सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खातें में हस्तांरित किया जाएगा। एक प्रखण्ड में सात (02 अनुसूचित जाति, 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 01 पिछड़ा वर्ग, 01 अल्पसंख्यक समुदाय से, 01 सामान्य वर्ग (जो उक्त किसी कोटि में नहीं आते हो) से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिस प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखण्ड में 01 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के सहयोग से प्रखण्ड स्तर पर बस के क्रय हेतु आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाहन मेला का आयोजन किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान परिवहन विभाग के योजना मद से किया जाएगा। इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा जिला परिहवन पदाधिकारी को योजना मद में आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत क्रय वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा परमिट निर्गत किया जाएगा। योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर विशेष सचिव/संयुक्त सचिव के द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

