हत्या मामले में आजीवन कारावास के साथ पच्चास हजार जुर्माना
खेत पटवन के दौरान हुयी थी मारपीट, इलाज के दौरान हो गयी थी मौत, मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का




न्यूज़ विज़न। बक्सर
हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी पाया और सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बताया कि 16 नवम्बर 2020 को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के ठेका गांव के रहने वाले अखिलेश सिंह खेत में पटवन कर रहे थे जिसको लेकर मनीष कुमार ने अखिलेश सिंह के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान अखिलेश सिंह की मौत हो गई। जिसके पश्चात अंजनी सिंह ने मनीष कुमार के खिलाफ ब्रह्मपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया था। न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर मनीष कुमार को दोषी पाकर आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।




