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बैठक के दौरान डीएम ने अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के  मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करे : डीएम 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

मंगलवार को डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की एवं मैनुअल स्कैवेंजर्स रोजगार निषेध एवं पुनर्वास समिति की बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई।

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष लोक अभियोजक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति व्यवहार न्यायालय बक्सर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत  न्यायालय में चल रहे मामलों में अनुसंधान पदाधिकारी एवं चिकित्सक के गवाही/उपस्थिति हेतु पुलिस अधीक्षक बक्सर से समन्वय स्थापित करते हुए काण्डों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी थानाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का कंडिका 12 (4) के अंतर्गत 38 लाभार्थियों को मुआवजा भुगतान किया गया है तथा माह मई 2024 तक पेंशनरों का पेंशन भुगतान कर दिया गया है एवं माह जनवरी 2024 से अब तक 24 काण्डों में गवाहों/साक्षियों को यात्रा भत्ता का भुगतान कर दिया गया है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला) उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 से संबंधित बक्सर जिला अंतर्गत कोई मामला नहीं है। बैठक में शामिल सदस्यों द्वारा बताया गया कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जायेगी। बैठक में सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मपुर एवं राजपुर के विधायक प्रतिनिधि, विशेष लोक अभियोजक बक्सर एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।

 

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