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हत्या आरोपी सगे भाइयों को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

रात्रि में घर बुलाकर युवक की हत्या के आरोप में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 ने हत्या आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

 

इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया की राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पलिया गांव के गुल मोहम्मद के पुत्र सोनू अंसारी को 13 -14 दिसम्बर 2020 की रात गांव के राजेंद्र प्रसाद के पुत्र राधेश्याम कोहार एवं श्याम सुन्दर कोहार ने अपने घर बुलाकर बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया था। जिसकी सूचना मिलते ही सोनू अंसारी के पिता गुल मोहम्मद पहुंच देखे तो सोनू जख्मी होकर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी राजपुर थाना को सूचित किया गया जिसके पश्चात पहुंची राजपुर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस बुला उसे अस्पताल ले जाया गया। जहा इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। घटना के पश्चात राजपुर थाना ने एफआईआर दर्ज किया गे।  वही इस मामले में गवाहों की गवाही के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही 20 -20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

 

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