डुमरांव में थर्ड जेंडर के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
थर्ड जेंडर के साथ भेदभाव करने पर सजा का प्रावधान है : मनोज श्रीवास्तव




न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष आनन्द नन्दन सिंह एवं अवर न्यायाधीश सह सचिव देवेश कुमार जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर के निर्देशन में डुमराँव नगर क्षेत्र के ट्रांसजेंडरों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं पीएलवी अनिशा भारती द्वारा उन्हें उनके अधिकारों की विधिवत जानकारी से रुबरु कराया गया।











अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने कहा की भारत में 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक तीसरे लिंग की मान्यता दी जो न तो पुरूष हैं और न ही महिला, यह कहते हुए तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा है। भारत में इनकी संख्या लगभग 4.88 लाख है। उन्हें सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों आदि जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ भेदभाव या अपराध करने पर सजा का प्रावधान है जिसे सभी ट्रांसजेंडर अपना अधिकार समझते हुए इसे इस्तेमाल कर सकते है।

