पत्नी के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा
न्यूज़ विज़न। बक्सर
पति पत्नी में हुए विवाद के बाद पत्नी की हत्या के मामले में मंगलवार काे एडीजे 8 सुनील कुमार पंचम की कोर्ट में सुनवाई करते हुए अभियुक्त काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त काे 20 हजार का जुर्माना लगाया ह। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा सुनाया है।
इस सम्बन्ध में अपर लाेक अभियाेजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र के कंजनारा हंसवाडीह के सालिक सिंह की पत्नी विमला देवी का शव नारा में ठाेरा नदी के किनारे नारा में मिला था। घटना काे लेकर मृतक के पुत्र गाेलु कुमार ने अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। गोलू ने पुलिस और कोर्ट काे बताया कि 30 सितम्बर 2021 काे गांव के बाहर ठोरा नदी के पास नारा के किनारे बैगन के खेत काे बाड़ा लगाने के लिए अपने मां और पिता के साथ गया था। बाड़ा लगाने के क्रम में गाेलु काे उसकी मां ने खाद खरीदने के लिए सिकरौल लख भेज दिया। सिकराैल में खाद नहीं मिलने पर गाेलु घर लौट गया। उसी दिन करीब सात बजे उसके पिता घर में आकर बोले की उसकी मां नारा में गिर कर मर गई है। मां की मौत की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गाेलु ने देखा कि उसकी मां नारा में आधा डूबी हुई है। उसकी आंखें बाहर निकल आई है और खून निकल रहा है। गाेलु ने मामले काे लेकर सिकरौल थाना में एफआईआर दर्ज कराई। जिसके पश्चात न्यायालय ने पुलिस और गवाहों काे सुनने के बाद आरोपी काे हत्या का दोषी पाते हुए अभियुक्त काे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा और भुगतना होगा।