पत्नी की कुदाल से काट हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाकर सुरज सिंह को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया।







इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि धनसोई थाना क्षेत्र के चकिया गांव में 11 अक्टूबर 2021 को सूरज सिंह अपनी पत्नी शारदा देवी से गाली गलौज करता था उसके साथ मारपीट करता था। शारदा देवी की शादी सूरज सिंह से 12 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। इसी क्रम में शारदा देवी अपने भाई के साथ 2 वर्ष पहले से अपने गांव भानपुर थाना दिनारा में रह रही थी । एक माह से सास का तबीयत खराब होने के बाद फिर वह वापस ससुराल आई। उसके के बाद सूरज ने फिर से गाली गलौज करने लगा इसी क्रम में एक दिन कुदाल से मार कर अपनी पत्नी का गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। इसी मामले में मृतक का भाई सिकंदर सिंह ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।


