नबालिक से दुष्कर्म मामले में 20 साल तक कारावास की सजा
इटाढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 दिसंबर 2020 को हुई थी घटना




न्यूज बक्सर । बक्सर
महिला थाना कांड संख्या 119 /2020 एवं पॉस्को काण्ड के अभियुक्त चतुरी राजभर को 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अभियुक्त पर भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पोक्सो की धारा 4 के तहत 50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। जिसे नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह तक अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला इटाढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ 20 दिसंबर 2020 को अभियुक्त चतुरी राजभर ने दुष्कर्म किया था। जिसके खिलाफ नामजद प्राथमिक की दर्ज कराते हुए पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त शादीशुदा है तथा उसने पीड़िता की एक बहन की शादी अपनी रिश्तेदारी में कराई थी तथा हरदम उसे शादी करने के लिए दबाव देता था तथा कहता था की दूसरी जगह शादी होने पर उसकी तस्वीरें को वायरल कर देगा। ऐसा करके उसने कई जगह शादी के रिश्ते को तुड़वा भी दिया। अभियुक्त पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है तथा उस पर कई मामले भी दर्ज हैं। घटना के दिन जब पीड़िता के पिता दालान में सोए हुए थे तो अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय से ही अभियुक्त जेल में है।








मंगलवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉस्को की धारा 4 के तहत 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही धारा 366 के तहत 5 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने कुल 55 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

