CRIME

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, एक लाख का लगाया जुर्माना

न्यूज विजन । बक्सर
दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पाक्सो कोर्ट में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पाक्सो के बिशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के नियाजीपुर के मनोज यादव पिता सुरेन्द्र यादव के खिलाफ 25 अप्रैल 22 को महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया कि वह सुबह शौच करने के लिए जा रही थी रास्ते में मनोज यादव ने बलपूर्वक पकड़कर मारपीट किया उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाकर मनोज यादव को 20 बर्ष सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया।

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