डीबीएस ऑटोमोबाइल के मैनेजर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट




न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिले के डीबीएस ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड गोलंबर बक्सर एवं सासाराम, रोहतास के मैनेजर की गिरफ्तारी का जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंट जारी किया है। जिसकी जानकारी देते हुए अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने बताया कि नेहरू नगर के रहने वाले आशा श्रीवास्तव एवं किसलय कुमार ने एजेंसी से एक चार पहिया वाहन खरीदा था जिसका वीएस 4 मॉडल होने के कारण सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया गया था। वही विपक्षियों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर परिवादी से मोटी रकम भी ले लिया था ऐसे में परिवादी के वाहन का नंबर नहीं मिल पा रहा था।







उक्त मामले को लेकर परिवादियों ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी जहां सेवा में त्रुटि पाए हुए वाहन के बदले में दूसरा वीएस 6 गाड़ी के अलावे 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति, 30 हज़ार रुपए शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के लिए तथा 5 हजार रुपए वाद खर्च के लिए अलग से देने का आदेश दिया गया था। जिस आदेश का अनुपालन एजेंसी के प्रबंधक द्वारा नहीं किया था। ऐसे में सुनवाई करते हुए अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य राजीव सिंह की खंडपीठ ने एजेंसी के प्रबंधक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।


