लिपिक भालचंद्र शर्मा पर आरोप सिद्ध, प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर अनुशासनिक कार्रवाई, दर्ज होगी प्राथमिकी




न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिला शिक्षा कार्यालय, बक्सर के लिपिक भालचंद्र शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त, पटना सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को निर्देशित किया गया है कि विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कर जिला पदाधिकारी, बक्सर के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करें। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें संबंधित अधिकारी को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।






गौरतलब है कि परिवादी अरविंद कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तत्कालीन लिपिक भालचंद्र शर्मा ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत करने में अनियमितता की, पंजी गायब कर दी और वर्ष 2016 में इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक परीक्षा संचालन में वित्तीय गड़बड़ी की। इस मामले की जांच पहले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा गठित पांच सदस्यीय टीम ने की थी, जिसकी रिपोर्ट में आरोप निरस्त कर दिए गए थे। परिवादी ने इसके बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील की। आयुक्त के निर्देश पर एडीएम एवं डीआरडीए निदेशक ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी। 11 जुलाई को प्रमंडलीय आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों की सुनवाई की, जिसमें आरोप सिद्ध पाए गए।


सुनवाई के बाद आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि भालचंद्र शर्मा के खिलाफ विधिसम्मत अनुशासनिक कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए और पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट निर्धारित समय में प्रस्तुत की जाए।

