आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को तीन साल की सजा के साथ जुर्माना



न्यूज़ विज़न। बक्सर
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी भरत पांडेय को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।








अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी और सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्टूबर 2023 को नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वीर कुंवर सिंह कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में भरत पांडेय अवैध हथियार के साथ रह रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसके घर की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को वहां से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल आरोपी भरत पांडेय को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की।




गवाहों और साक्ष्यों से हुआ दोष साबित
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी भरत पांडेय को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में दोषसिद्ध पाया गया है, जिसके तहत यह सजा और आर्थिक दंड तय किया गया।
अपराध नियंत्रण की दिशा में कड़ा कदम
सहायक अभियोजन पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने कहा कि अदालत द्वारा तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना अपराध नियंत्रण की दिशा में बेहद अहम कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह के फैसलों से समाज में कानून का संदेश जाएगा और अपराध पर अंकुश लगेगा।

