गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने वालों को दो वर्ष के कारावास के साथ दो हजार जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ के न्यायालय ने गरीबो के बीच अनुदानित दर पर वितरण करने वाले राशन की कालाबाजारी के आरोप में दो अभियुक्तों को दो वर्ष की सजा के साथ दो हजार रुपये जुर्माना का सजा सुनाया गया है।







इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार चौबे बताया की इटाढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवलिया गांव के रहने वाले अभियुक्त प्रमोद साह एवं लक्ष्मण साह पिता सोमनाथ साह द्वारा 27 जून 2021 को गरीबो के बीच वितरण करनेवाला चावल ट्रेक्टर पर लादकर कही ले जा रहे थे। जिसकी सुचना ग्रामीणों द्वारा एसडीओ बक्सर को दी गयी जिन्होंने एमओ राजपुर एवं थानाध्यक्ष राजपुर को मौके पर भेजा गया। इस दौरान कदाईपुर गांव के मुख्य सड़क पर एक नीले रंग के ट्रैक्टर 62 बैग खाद्यान्न लदा हुआ था। जो अनुदानित दर के खाद्यान्न को कालाबाजारी के लिए ले जाते हुए पकड़ा गया। और जप्त किया गया तथा दोनों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज किया गया है। जिसमें आठ गवाहों की गवाही के पश्चात कमलेश सिंह देउ के न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा के साथ 2000 जुर्माना किया है।


