गरीबों के अनाज की कालाबाजारी करनेवालों को दो वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना
सिकरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सतुहरी गांव का है मामला




न्यूज़ विज़न। बक्सर
गरीबों के बीच वितरण करने वाला अनाज की कालाबाजारी के आरोप में सोमवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देऊ द्वारा दो अभियुक्तों को 2 साल की सजा और 5000 रु जुर्माना लगाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार चौबे ने बताया की सिकरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रम इंग्लिश डेरा के रामनरेश चौधरी के पुत्र राजेश चौधरी एवं सतुहरी के देवनारायण पंडित के पुत्र रामसागर पंडित पर जन वितरण प्रणाली के दुकान की राशन को कालाबाजारी करने का आरोप था। उन्होंने बताया की 2 जुलाई 2022 को दोनों अभियुक्त के खिलाफ सिकरौल मुखिया द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर सतुहरी ग्राम में 10:00 बजे रात्रि सरकारी राशन गेहूं चावल की कालाबाजारी किया जा रहा था। तब तक सूचना पर सिकरौल थाना द्वारा सतुहरी गांव के मध्य विद्यालय के पास ट्रैक्टर पर सरकारी राशन लेकर आ रहे थे। तभी अभियुक्त पुलिस गाड़ी देखकर भागने लगा पुलिस द्वारा उक्त गाड़ी एवं उस पर लदे राशन को सिकरौल थाना पर ले गए। इसके बाद अभियुक्त को विरुद्ध सिकरौल थाना में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जया कुमारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसमे 15 गवाहों की गवाही के बाद सोमवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देऊ द्वारा सजा सुनाया गया।




