गर्म तेल से जख्मी करने के मामले में महिला को पांच वर्ष की सजा



न्यूज़ विज़न। बक्सर
हत्या के नियत से युवक को बंधक बनाकर गर्म तेल से गंभीर रूप से जख्मी करने के चार वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी महिला को अतिरिक्त तीन माह की कैद भुगतनी होगी।








अपर लोक अभियोजक शशिभूषण सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 20 अगस्त 2020 की है। राजपुर थाना क्षेत्र के कोनौली गांव निवासी नारद मुनि शर्मा की पत्नी मंजू देवी ने युवक तारकेश्वर सिंह (पिता- दूधनाथ सिंह) को अपने घर पर बुलाया। विश्वास में लेकर बुलाए गए युवक को महिला ने घर के अंदर बंदी बना लिया। इसके बाद उसने तारकेश्वर पर उबलता हुआ तेल उड़ेल दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। पीड़ित युवक दर्द से कराह रहा था। घटना की गंभीरता यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि महिला ने खुद ही युवक के परिजनों को सूचना दी कि उनका बेटा उसके घर पर बंद है। परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवक का चेहरा और पूरा शरीर गर्म तेल से जला हुआ है। आनन-फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के अथक प्रयास के बाद उसकी जान बच सकी।




इस मामले में पीड़ित के पिता ने राजपुर थाना में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद न्यायालय में गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत अदालत ने महिला को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी मंजू देवी को महिला जेल भेज दिया गया है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है।

