एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी महिला को डेढ़ साल की सजा के साथ 10 हजार जुर्माना


न्यूज़ विज़न। बक्सर
एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बक्सर अनुपमा कुमारी की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने आरोपी महिला को मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री का दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने अदालत में मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 13 दिसंबर 2020 का है। उस दिन टाउन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के शांति नगर मोहल्ले में छापेमारी कर आशा देवी को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से हीरोइन की 44 पुड़िया बरामद की गई थीं, जिसका कुल वजन लगभग 10 ग्राम बताया गया। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को जब्त करते हुए मौके पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। विशेष लोक अभियोजक ने बरामदगी, गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया से जुड़े सभी तथ्यों को मजबूती से रखा। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता आशा देवी मादक पदार्थ की बिक्री में संलिप्त थी। इसे गंभीर अपराध मानते हुए कोर्ट ने उसे एक वर्ष छह माह की सजा और ₹10,000 का जुर्माना लगाया।
फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसे नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। वहीं, कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से यह संदेश दिया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून सख्ती से लागू किया जाएगा।





