आर्म्स एक्ट मामले में तीन वर्ष की सजा के साथ जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
बुधवार को आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 गौरव कुमार सिंह ने गवाहों सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाकर चंद्रशेखर सिंह को 3 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत फैसला सुनाया गया है। जिसमे 28 सितम्बर 2023 को इटाढ़ी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो एक युवक हथियार के साथ देखा गया जांच के क्रम में व्यक्ति के घर पास से एक दो नाली बन्दूक और एक देसी कट्टा के साथ तीन जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसी मामले में चंद्रशेखर सिंह साकिन कुकुढा के खिलाफ इटाढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया। जिसमे स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए 8 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। अभियुक्त चन्द्रशेखर सिंह को आर्म्स एक्ट में 3 साल सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है।




