लोकसभा चुनाव के लिए 7 से 14 मई तक किया जाएगा नामांकन, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल तथा निर्दलीय अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी
जिले में कुल 1324 मतदान केंद्र बनाए गए है




न्यूज़ विज़न। बक्सर
सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैडिंग कमिटी की बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई।








बैठक के दौरान डीएम ने द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से संबंधित कैलेण्डर जारी होने के संबंध में बताया गया। उन्होंने बताया की प्रतिनिधियों को 07 मई से नामांकन की प्रक्रिया आरम्भ होगा जो 14 मई को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। 15 मई से नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा की तिथि, 17 मई से अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि, 1 जून को मतदान की तिथि एवं 4 जून को मतगणना की तिथि के बारे में विस्तार से बताया गया।
सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 11 मई एवं 12 मई (रविवारीय अवकाश, राजपत्रित अवकाश) माह के द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार को एन.आई. ऐक्ट 1881 के अंतर्गत लोक सभा अवकाश होने के कारण निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। नाम निर्देशन हेतु अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। अभ्यर्थी बक्सर जिला के बाहर से है तो निर्वाचक सूची का प्रमाणित प्रतिलिपि नाम निर्देशन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक, जबकि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल तथा निर्दलीय अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है। सभी का नाम निर्वाचक सूची में होना आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी का नया बैंक खाता होना आवश्यक है।



नामांकन 11 बजे पूर्वाहन से 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा। नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित कुल 05 व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे। निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि के अंदर सिर्फ 03 वाहन की अनुमति दी जायेगी एवं नाम निर्देशन पत्र (2A-2 क) के साथ प्रपत्र-26 में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है। शपथ पत्र के प्रत्येक कॉलम भरा हुआ होना चाहिए। कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए।
एफएलसी किये गये ईवीएम मशीनों में से एक-एक ईवीएम मशीन प्रति विधान सभा जागरूकता कार्यक्रम सहित एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल 80 ईवीएम मशीन वेयर हाउस से निकाला गया है। जिसकी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया है। डीएम द्वारा बैठक में बताया गया कि अन्तर्राज्यीय सीमा होने के कारण 199-ब्रह्यपुर एवं 200-बक्सर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को व्यय संवेदनशील घोषित किया गया है। साथ ही लोक सभा आम निर्वाचन के लिए चारो विधान सभा के लिए अलग-अलग डिस्पैच सेंटर एवं संग्रहण केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र के चयन के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया गया कि जिले में कुल 1324 मतदान केंद्र बनाए गए है। जिसके लिए जिला प्रशासन के पास ईवीएम एवं वीवीपैट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 199-ब्रह्यपुर, 200-बक्सर, 201-डुमराँव, 202-राजपुर (अ.जा.), 203-रामगढ (कैमूर) एवं 210-दिनारा (रोहतास) में दिनांक 01 जून 2024 के मतदान की समाप्ति के उपरांत पोल्ड ईवीएम को बाजार समिति बक्सर के प्रांगण में संग्रहण किया जायेगा। बैठक में अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

