अचार संहिता लगते ही डीएम ने जिलेभर में लगे सभी बैनर पोस्टर को 72 घंटे के अंदर हटाने का दिया निर्देश
रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर लगी पूर्णतः रोक
न्यूज़ विज़न। बक्सर
शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता (MCC) के अनुपालन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल दंडाधिकारी एवं प्रखंड/नगर निकाय स्तर पर संबंधित अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद एवं नगर निकाय के द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी भवनों, कार्यालय एवं परिसर, 48 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि एवं 72 घंटे के अंदर संपूर्ण जिले के सभी निजी एवं अन्य स्थानों से सभी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झंडा इत्यादि को हटाने का निर्देश दिया गया।
ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loudspeaker) का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा एवं अन्य अवधि के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति आवश्यक होगा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान सभी प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार प्रसार, आम सभा एवं नुक्कड़ सभा की वीडियोग्राफी कराना एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में आदर्श आचार संहिता कोषांग एवं विधि व्यवस्था को प्रतिदिन प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।
लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन सभी FST एवं SST से प्राप्त कर विहित प्रपत्र में संकलित करते हुए विधि व्यवस्था कोषांग को नियमित रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उप विकास आयुक्त महेंद्र पाल, अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह, नोडल पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग, नोडल पदाधिकारी विधि व्यवस्था कोषांग, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर/डुमरांव, भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर/डुमरांव, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय,बक्सर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।