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मारपीट के आरोपियों को तीन वर्ष की सजा के साथ जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीत कुमार की कोर्ट में मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाकर तीन साल की सजा के साथ दोनों आरोपियों पर जुर्माना लगाया है।







अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बैरी गांव के 24 दिसंबर 2022 को मुन्ना तिवारी अपने खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपियों ने राड़ व हॉकी से मारपीट कर जख्मी कर दिया। इसी मामले में सूचक ने रविंद्र तिवारी पिता जगदीश तिवारी व ढुलू तिवारी पिता राज नारायण तिवारी साकिन बैरी के खिलाफ इटाढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों व साक्ष्य के आधार दोनों दोषी पाया। और दोनों अभियुक्तों को 3-3 साल सज़ा के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।


