मां और भतीजे के हत्यारे काे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार जुर्माना
लगभग दो वर्ष पूर्व सिविल लाइन में हुई थी घटना




न्यूज विज़न। बक्सर
नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाईन माेहल्ले में लगभग दो वर्ष पूर्व मां की राॅड से पीट कर हत्या करने और भतीजे काे छत से फेंक माैत के घाट उतारने वाले आराेपी काे काेर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। काेर्ट ने अभियुक्त काे 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार काे प्रधान जिला अपर सत्र न्यायधीश तृतीय सुदेश कुमार श्रीवास्तव ने पुरे मामले काे सुनने के बाद फैसला सुनाया। काेर्ट से अभियुक्त काे सजा मिलने के बाद पीड़िताें ने कानून पर भराेसा जताया। स्पीडी ट्रायल के तहत आराेपित काे हत्या मामले में काेर्ट ने सजा सुनाई







पूजा करने जा रही मां पर किया था राॅड से हमला:
अपर लाेक अभियाेजन सुरेश सिंह ने बताया कि सिविल लाईन माेहल्ले के बबन साह के पुत्र मनाेज साह 3 जुलाई 2023 काे छत पर पूजा करने गई मां जानकी देवी 62 वर्ष काे राॅड से मार कर हत्या कर दी। हत्या के दाैरान अपनी दादी के साथ पूजा करने गए राजू साह के पुत्र ऋषभ काे छत से फेंक दिया था जिससे उसकी भी माैत हाे गई थी। हत्या करने के बाद आराेपित माैके पर ही बैठा रहा। जिसे पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद राजु कुमार ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में काेर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहाें काे सुनने के बाद सजा सुनाई। काेर्ट ने अभियुक्त काे आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

पैसाे के लिए इंजिनियर बन गया मां और भतीजे का हत्यारा:
सिविल लाईन में मां और भतीजे काे हत्या करने वाला आराेपित केरल में निजी कंपनी में इंजिनियर के पद पर कार्यरत था। मनाेज की शादी 2015 में ज्याेति के साथ हुई थी। दाेनाें के बीच एक बच्चा भी था। उसकी पत्नी 2019 में उसे छाेड़ मायके रहने लगी थी। इसी बीच मनाेज भी नाैकरी छाेड़ बक्सर रहने लगा। बक्सर में काेई काम धंधा नहीं करने के कारण उसे पैसाें की तंगी हाेने लगी। पैसाे की तंगी हाेने पर अक्सर परिवार में मारपीट और गाली-गलाैज करता था। इसी क्रम में पैसाें के लिए 3 जुलाई 2023 को अपनी मां और भतीजे की हत्या कर दी थी।

