CRIME

गरीबों के बीच वितरण करने वाले अनाज की कालाबाजारी के आरोप में दो वर्ष की सजा पांच हजार जुर्माना 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाव गांव से पीडीएस दुकानदार द्वारा गरीबों के बीच वितरण करने वाला  25 बोरा चावल की कालाबाजारी करने के आरोप में अभियुक्त मनोज साह को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ द्वारा सोमवार को दो वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।

 

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविन्द चौबे ने बताया की सिकरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाव गांव में 24 जुलाई 2019 को ग्रामीणों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी   डुमराव को सूचना दिया गया की पीडीएस दुकानदार द्वारा गरीबों के बीच वितरण करने वाले अनाज की कालाबाजारी की गयी। जिसके पश्चात एसडीओ डुमरांव द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिमरी और डुमरॉव को सिकरौल थाना के साथ गांव में भेजा गया जहा से 25 बोरा चावल की कालाबाजारी करते हुए पीडीएस दुकानदार ललन साह के पुत्र मनोज साह को पकड़ा गया। और अंचलाधिकारी चौंगाई सह एमओ नवानगर बद्री प्रसाद द्वारा सिकरौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराइ गयी। और कुल आठ गवाहों द्वारा गवाही के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ द्वारा दो वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button