CRIME

अवैध शराब मामले में दो लोगों को पांच वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माना 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

अवैध शराब के मामले में शुक्रवार को व्यतवहार न्यायलय बक्सर के विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तों को पांच-पांच वर्षों के सजा के  साथ  एक-एक लाख रुपये जुर्माने लगाया है।

 

 

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 7 फरवरी 20 को ब्रह्मपुर पुलिस को  गुप्त सूचना मिली  कि सोनू सिंह ने संजीत कुमार उर्फ पिंटू सिंह  ‌‌के घर से अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान 32 कार्टून शराब बरामद हुआ। जिसमें 180 ml का बोतल टोटल 1536‌ बोतल  बरामद किया गया । इसी मामले में पुलिस ने सोनू सिंह वो संजीत कुमार उर्फ पिंटू सिंह दोनों साकिन -गरहथा खुर्द के खिलाफ ब्रह्मपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश द्वितीय प्रेमचंद वर्मा की कोर्ट में किया गया। इस मामले में 7 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने सोनू सिंह वो संजीत कुमार उर्फ पिन्टु सिंह को 5-5 सालों का कारावास   सजा सुनाई, साथ ही  1-1 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया।

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